ड्रम, जेरीकेन या बोतल पर पेट्रोल-डीजल वितरित करने पर लगे प्रतिबंध,नियमों के उल्लंघन पर होगी नियमानुसार कार्रवाई।

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कलेक्टर श्री उइके ने पेट्रोल-डीजल की सीमित बिक्री के दिए निर्देश।


ड्रम, जेरीकेन या बोतल पर पेट्रोल-डीजल वितरित करने पर लगे प्रतिबंध,नियमों के उल्लंघन पर होगी नियमानुसार कार्रवाई।

गरियाबंद, 15 मई 2026/ कलेक्टर श्री बीएस उइके ने वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति नियमित होने तक जमाखोरी एवं अव्यवस्था की आशंका के कारण जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को पत्र प्रेषित कर आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने निर्देश दिए है कि दोपहिया वाहनों में अधिकतम 300 रुपये तथा चारपहिया वाहनों में 1000 रुपये तक का ही पेट्रोल दिया जाएं। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल एवं डीजल की बिक्री ड्रम, जेरीकेन अथवा बोतलों में पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
कलेक्टर श्री उइके ने कहा है कि निर्देशों का उल्लंघन करते हुए ईंधन का विक्रय पाएं जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा एम्बुलेंस सहित अन्य अत्यावश्यक सेवाओं में उपयोग होने वाले वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर पेट्रोल एवं डीजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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