डोमन साहू गरियाबंद :_ जिला कार्यालय में पदस्थ नगर सैनिक पर उसकी पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि गोपीराम ने हिंदू विवाह अधिनियम का उल्लंघन कर तीन-तीन शादियां कीं, सभी को प्रताड़ित किया और झूठी जानकारी देकर धोखाधड़ी की। तीसरी पत्नी ने तो परिजनों के साथ मिलकर जानलेवा हमला करने का भी आरोप लगाया है। मामला राजिम थाना क्षेत्र का है।रायपुर निवासी सुशीला रात्रे ने शिकायत में बताया कि नगर सैनिक गोपीराम मिरी ने खुद को कुंवारा बताते हुए 13 अप्रैल 2023 को सामाजिक रीति-रिवाज से उससे विवाह किया था।
विवाह के बाद करीब ढाई साल तक वह उसे गरियाबंद में किराए के मकान में रखकर साथ रहता रहा। सुशीला का कहना है कि इस बीच उसे पति की पूर्व की शादियों की जानकारी नहीं थी।सुशीला ने आरोप लगाया कि 22 सितंबर 2025 को ग्राम बकली में गोपीराम एवं ससुराल पक्ष के दयालू राम, जानकी बाई और कमली बाई ने उसके हाथ-पैर दुपट्टे से बांधकर जमीन पर पटक दिया। जानकी बाई ने उसके मुंह पर कपड़ा दबाकर बेहोश करने की कोशिश की। होश आने के बाद उसने तत्काल थाना राजिम में एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने से वह प्रशासनिक स्तर पर न्याय की गुहार लगा रही है।शिकायत में यह भी उल्लेख है कि गोपीराम चौथी शादी करने की तैयारी कर रहा है।
कहा जा रहा है कि वह अभनपुर में आयोजित एक सामाजिक सम्मेलन में अपना बायोडाटा लेकर पहुंचा था। इस पर सुशीला ने पुलिस अधीक्षक गरियाबंद, नगर सेना मुख्यालय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित शिकायत सौंपकर चौथी शादी रोकने और कठोर कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता का कहना है कि गोपीराम एक सरकारी कर्मचारी है, जिससे उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का गंभीर आधार बनता है।मामले में खुलासा हुआ है कि गोपीराम ने सबसे पहले पटेवा निवासी पायल सोनवानी से सामाजिक रीति से विवाह किया था। इस विवाह से उसकी 8 वर्षीय बेटी भी है। घरेलू विवाद के बाद फैमिली कोर्ट रायपुर के आदेश पर तलाक हुआ और फिलहाल गोपीराम हर महीने 5000 रुपए भरण-पोषण दे रहा है।दूसरी शादी 20 जनवरी 2021 को पचेड़ा निवासी बिना बाई धृतलहरे से हुई थी।
आरोप है कि विवाह के बाद वह उसे गरियाबंद में किराए के मकान में रखता था, लेकिन एक महीने बाद ही मारपीट कर घर से निकाल दिया। तीसरा विवाह उसने सुशीला रात्रे से किया था, जो अब चौथी शादी की तैयारी और पारिवारिक उत्पीड़न का विरोध कर न्याय की मांग कर रही है।पीड़िता के अनुसार हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना अपराध है। यह बहुविवाह की श्रेणी में आता है। सरकारी सेवा नियमों में भी गलत जानकारी देकर विवाह छिपाना और घरेलू हिंसा या धोखाधड़ी के मामले में निलंबन या बर्खास्तगी तक की कार्रवाई किया जा सकता है। इसके बावजूद उचित कार्रवाई न होना कई सवाल खड़े करता है।
पीड़ित तीसरी पत्नी ने उचित न्याय के एस पी से लगाई गुहार
उन्होंने एसपी गरियाबंद, नगर सेना मुख्यालय, महिला आयोग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।एएसपी जितेंद्र चंद्राकर का कहना है कि पीड़िता की शिकायत पर आरोपी गोपीराम मिरी के खिलाफ राजिम थाने में अपराध पंजीबद्ध किया जा चुका है। आरोपी के खिलाफ शिकायत सही पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। मामला न्यायालय में लंबित है। पूर्व शादीशुदा के संबंध में विभागीय कार्यवाही जिला सेनानी नगर सेवा विभाग द्वारा की जाएगी।












Leave a Reply