“दहेज प्रताड़ना ” गाली- गलौज मारपीट और धमकी आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध

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“दहेज प्रताड़ना ” गाली- गलौज मारपीट और धमकी आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध।


गरियाबंद/राजिम/क्षेत्र में एक नवविवाहिता ने अपने पति और सास-ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी का गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच में जुट गई है। घटना राजिम थाना क्षेत्र के ग्राम परसदाजोशी का है।

दरअसल, ग्राम परसदाजोशी निवासी पीड़िता मंजू उर्फ सोनिया निषाद (24 वर्ष) ने अपनी शिकायत में बताया कि उसकी शादी फरवरी 2025 में सामाजिक रीति-रिवाजों के साथ रेखू राम निषाद से हुई थी। शादी के बाद से ही उसका पति, सास ढेलाबाई निषाद और ससुर नाथू निषाद कम दहेज लाने को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे।पीड़िता के अनुसार ससुराल वाले उसे रोजाना मायके से दहेज नहीं लाई हो कहकर प्रताड़ित करते थे और घरेलू काम-काज को लेकर ताने मारते थे। पीड़िता ने बताया कि 11 नवंबर 2025 की रात करीब 10.30 बजे वह अपने पति को बुलाने दूसरे कमरे में गई, तब उसके पति ने उससे गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान सास और ससुर भी वहां पहुंच गए और उन्होंने भी गाली-गलौज कर उसे धक्का-मुक्की की।

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान पति और ससुर ने उसका गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की, जिससे उसके गले, हाथ और पीठ में चोट लगी। घटना के बाद उसने तुरंत अपने मायके फोन कर घटना की जानकारी दी। परिवार की सलाह पर वह अगले दिन 12 नवंबर 2025 को अपने माता-पिता के साथ थाना राजिम पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी पति रेखू राम निषाद, सास ढेलाबाई निषाद और ससुर नाथू निषाद के खिलाफ धारा 85, 296, 115(2), 351(3), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पीड़िता ने आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

फाइल फोटो

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