संभाग आयुक्त श्री महादेव कावरे ने मैनपुर में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी तुलसीदास मरकाम को किया निलंबित,जांच रिपोर्ट व असंतोषजनक जवाब के बाद निलंबन आदेश जारी।

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संभाग आयुक्त श्री महादेव कावरे ने मैनपुर में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी तुलसीदास मरकाम को किया निलंबित,जांच रिपोर्ट व असंतोषजनक जवाब के बाद निलंबन आदेश जारी।

गरियाबंद|16 जनवरी 2026|कार्यालय आयुक्त रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार डिप्टी कलेक्टर श्री तुलसीदास मरकाम (रा.प्र.से.) को रायपुर संभाग के आयुक्त श्री महादेव कावरे ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। श्री मरकाम अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मैनपुर के पद पर पदस्थ थे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री मरकाम द्वारा 05 जनवरी 2026 से 10 जनवरी 2026 तक ग्राम उरमाल, थाना देवभोग, तहसील अमलीपदर, विकासखंड मैनपुर में आयोजित तथाकथित ‘ओपेरा’ (नृत्य, नाटक, संगीत कार्यक्रम) के लिए अनुमति प्रदान की गई थी। उक्त कार्यक्रम में अश्लील नृत्य प्रस्तुत किए जाने के आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि श्री मरकाम स्वयं 09 जनवरी 2026 की रात्रि कार्यक्रम में उपस्थित रहे तथा उनके समक्ष अशोभनीय गतिविधियां संचालित होती रहीं। इस कार्यक्रम से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तथा छायाचित्र समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुए।


इस पर कलेक्टर श्री बीएस उइके ने तत्काल जांच के निर्देश अपर कलेक्टर को दिए, जिनका जांच प्रतिवेदन 14 जनवरी 2026 को अपर कलेक्टर ने कलेक्टर श्री उइके को प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में उल्लेख है कि श्री मरकाम द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों की पूर्व अनुमति संबंधी नियमों एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया तथा शासन के निर्देशों के विपरीत जाकर 29 दिसंबर 2025 को अनुमति आदेश जारी किया गया, जो विधिसम्मत नहीं पाया गया। साथ ही यह भी पाया गया कि कार्यक्रम में अश्लील नृत्य होने के बावजूद उसे रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। उक्त प्रकरण में कलेक्टर गरियाबंद द्वारा 11 जनवरी 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी कर श्री मरकाम से जवाब तलब किया गया था। श्री मरकाम द्वारा 14 जनवरी 2026 को प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।


जांच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध तथ्यों के आधार पर श्री तुलसीदास मरकाम का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का स्पष्ट उल्लंघन माना गया। फलस्वरूप उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1)(क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जिला कार्यालय बलौदाबाजार-भाटापारा निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री मरकाम नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे।

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